13 दिसंबर तक तीसरे शस्त्र लाइसेंस को सरेंडर कर करें जमा लाइसेंस धारक

सोनभद्र 
      प्रभारी अधिकारी ( आयुध ) / जिलाधिकारी सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की गजट अधिसूचना 14.12.2019 एवं आर्स ( अमेंडमेंट ) एक्ट 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम , 1959 की धारा 3 ( 2 ) में किये गये संशोधन के फलस्वरूप उन समस्त लाइसेन्सधारकों को सूचित किया है कि जिनके पास 03 शस्त्र या उससे अधिक दर्ज है , वे अपने तीसरे या अधिक शस्त्र को 13.12.2020 तक जमा / सरेण्डर कर दें तथा उसकी सूचना प्रभारी अधिकारी आयुध कलेक्ट्रेट सोनभद्र के कार्यालय में उपलब्ध करा दें । उन्होंने बताया कि इसके साथ ही साथ यह भी सूचित करना है कि नये शस्त्र लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र / अन्य सेवाओं के लिये आवेदन पत्र / आग्नेयास्त्र के पृष्ठांकन आदि के लिये प्रार्थना - पत्र एनडीएएल एलिस पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगें । उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।



    - ब्लॉक ब्यूरो चीफ गोविन्द प्रसाद पाण्डेय की रिपोर्ट 


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