लाॕकडाउन को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश

सोनभद्र 

      जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने बताया कि शासनादेश के अनुसार जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड -19 व संचारी रोगों एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू , काला ज्वर के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई - 2020 की रात्रि 10.00 बजे से 13 जुलाई - 2020 को प्रात: 5.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा। जिलाधिकारी एस० राजलिंगम ने बताया कि उपरोक्त तिथि व समय तक जिले में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बन्द रहेंगे।
     इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पहले की तरह डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने - जाने पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित रहेगा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का ही संचालन होगा। सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति के लिए लॉकडाउन में वृहद कार्यक्रम चलाया जायेगा। व्यवस्थाओं से जुड़ें कार्मिकों को आने - जाने में छुट व कार्यालय खुले रहेंगें। कोरोना वारियर अधिकारीयों / कर्मचारियों को उनके पहचान - पत्र के आधार पर आने - जाने की सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विलांस टीम के जरिये हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस अभियान जारी रहेगा। जिलाधिकारी एस० राजलिंगम, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने जिले के नागरिकों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के निमित्त 10 जुलाई की रात्रि 10.00 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 05.00 बजे तक के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करें और अपने पास - पड़ोस के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि समस्त नागरिकगण अपने - अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना संक्रमण से बचाव से जुड़ें कोरोना वारियर, अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों का सहयोग करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग दें। उक्त जानकारी सूचना विभाग के नेसार अहमद ने दी।




        - ब्यूरो चीफ गोविन्द प्रसाद पाण्डेय की रिपोर्ट 

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